
रांची : विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR-2026 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जिन मतदाताओं का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाया है, उनके लिए अब घर बैठे ऑनलाइन सत्यापन का रास्ता खुला है। राज्य में करीब 63.24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 30 सितंबर तक लगभग 55% मामलों में ही सत्यापन पूरा हो सका है। करीब 28 लाख वोटरों की मैपिंग अभी बाकी बताई जा रही है।
30 सितंबर की समय सीमा खत्म, अब 14 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का मौका
जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उन्हें अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, जिन विधानसभा क्षेत्रों में 1.50 लाख से 2 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, वहां सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। हालांकि, सभी जिलों की रिपोर्ट अभी पूरी तरह अपडेट नहीं हुई है।
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन सत्यापन
मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या EPIC नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद बाईं तरफ दिखाई देने वाले ‘Submit Document Against Notice Issued’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद EPIC नंबर अथवा नोटिस रेफरेंस नंबर दर्ज कर OTP के जरिए सत्यापन करना होगा। स्क्रीन पर मतदाता का नाम, EPIC नंबर, विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और सुनवाई से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी।
मान्य दस्तावेज अपलोड करना होगा
इसके बाद ‘Upload Supporting Document Against Notice Reference’ सेक्शन में जाकर पात्रता, जन्म या संबंध साबित करने वाला निर्धारित दस्तावेज अपलोड करना होगा। जरूरत पड़ने पर ‘Add New Document’ विकल्प से एक से अधिक दस्तावेज भी लगाए जा सकते हैं।
पुरानी SIR सूची का पेज भी करना होगा अपलोड
मतदाताओं को ‘Upload Extract of Last SIR’ विकल्प में राज्य, विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भरकर पिछली SIR मतदाता सूची का संबंधित पेज अपलोड करना होगा। जिस पेज पर संबंधित मतदाता का पुराना रिकॉर्ड है, उसे स्पष्ट रूप से दिखाना जरूरी होगा।
इसके बाद ‘E-Sign and Submit’ पर क्लिक कर आधार आधारित ई-साइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। OTP डालने के बाद आवेदन जमा होगा और एक Acknowledgement Number मिलेगा। इसे सुरक्षित रखना जरूरी है।
दस्तावेज जमा हुआ या नहीं, ऐसे करें चेक
ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के बाद फिर से ‘Submit Document Against Notice Issued’ विकल्प खोलें। EPIC नंबर या नोटिस रेफरेंस नंबर डालकर OTP के माध्यम से सर्च करें। यदि स्क्रीन पर ‘Documents have already been uploaded’ दिखाई देता है, तो समझें कि दस्तावेज सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा हो चुके हैं।
28 लाख वोटरों के लिए जरूरी सूचना
SIR के तहत जिन मतदाताओं का पिछली मतदाता सूची से रिकॉर्ड लिंक नहीं हुआ है, उनके लिए यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। समय रहते दस्तावेज जमा नहीं करने पर सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता 14 अक्टूबर की समय सीमा से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लें।












