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रांची: राजधानी रांची के चर्चित एक्सट्रीम बार डीजे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एजेसी शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए सभी 10 आरोपियों को 9-9 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने एक दिन पहले सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि मंगलवार को सजा का ऐलान किया गया। सजा पाने वालों में मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ विक्की के अलावा अशोक कुमार सिंह, मोहम्मद शामिरुद्दीन, प्रतीक, मृत्युंजय कुमार, प्रकाश कुमार, दिवाकर उपाध्याय, आलोक दीवा, पंकज कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। मृतक संदीप प्रमाणिक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और रांची के एक्सट्रीम बार में डीजे ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था।
यह हाई-प्रोफाइल हत्याकांड 26 मई 2024 की देर रात हुआ था। बार बंद होने के दौरान कुछ युवकों का कर्मचारियों के साथ विवाद हो गया था। विवाद के बाद मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह अपने सेल सिटी स्थित किराए के मकान गया और वहां से राइफल लेकर दोबारा बार पहुंचा। आरोप है कि उसने बार के अंदर घुसते ही डीजे संदीप प्रमाणिक की छाती में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
वारदात के बाद आरोपी ने बार की पार्किंग में भी कई राउंड फायरिंग की और अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पूरी घटना बार में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। इसी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके पिता समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 9-9 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले को रांची के चर्चित आपराधिक मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

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