
रांची: झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए गुरुवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी (JSSC) और जेपीएससी (JPSC) से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति को लेकर असमंजस में थे।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने हाल ही में जेएसएससी और जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों के भविष्य पर इसका गंभीर असर पड़ेगा।
अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले को बताया था मनमाना
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति रद्द करने का फैसला उचित नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना था कि किसी आंदोलन या बाहरी दबाव के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करना उनके हितों के साथ अन्याय होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश के बाद फिलहाल राज्य सरकार नियुक्तियों को रद्द करने के अपने फैसले पर आगे की कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
आगे क्या होगा?
हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से चयन प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। हालांकि, नियुक्तियों को लेकर अंतिम स्थिति अदालत में मामले की आगे होने वाली सुनवाई और अंतिम आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी। सरकार को भी अब अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।
कोर्ट के फैसले के बाद जेएसएससी और जेपीएससी की नियुक्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों के बीच उम्मीद बढ़ी है। लंबे समय से सरकारी नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

