जमशेदपुर के मानगो नगर निगम चुनाव 2026 के परिणाम को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। मेयर पद के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए मामला अदालत तक पहुंच गया है।
जमशेदपुर की निवासी संध्या सिंह ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 580 और 582 के तहत न्यायालय में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने निर्वाचित प्रत्याशी पर नामांकन के दौरान गलत और भ्रामक जानकारी देने का गंभीर आरोप लगाया है।
संध्या सिंह का कहना है कि संबंधित प्रत्याशी पहले कदमा क्षेत्र के मतदाता थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका नाम मानगो क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ा गया। जबकि उनके वास्तविक निवास में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह परिवर्तन सिर्फ चुनाव लड़ने की पात्रता हासिल करने के लिए किया गया।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची में नामांतरण प्रक्रिया के दौरान नियमों की अनदेखी हुई और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उचित जांच नहीं की गई, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को शून्य और अवैध घोषित किया जाए, 27 फरवरी 2026 को घोषित चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
अब इस मामले में अदालत का फैसला ही तय करेगा कि मानगो नगर निगम के चुनाव परिणाम पर उठे ये सवाल किस दिशा में जाते हैं।




