
जामताड़ा: झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) अभियान के तहत मतदाताओं को अपनी जानकारी जांचने और आवश्यक आवेदन जमा करने का एक और अवसर दिया जा रहा है। जामताड़ा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को दूसरे तथा अंतिम विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के साथ अपने विवरण में मौजूद गलतियों को ठीक कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे बीएलओ
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार ने बताया कि दोनों दिन शिविर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान प्रत्येक संबंधित मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ मौजूद रहेंगे। वे मतदाताओं को आवश्यक प्रपत्र भरने, दस्तावेजों की जानकारी देने और आवेदन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में सहायता करेंगे।
जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से इस अंतिम विशेष अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। खास तौर पर जिन लोगों ने अब तक अपने या परिवार के सदस्यों के मतदाता विवरण की जांच नहीं की है, उन्हें शिविर में पहुंचकर जानकारी सत्यापित करने को कहा गया है।
18 वर्ष पूरे करने वाले भर सकेंगे फॉर्म-6
जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं है और उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो युवा एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं, वे भी नियमानुसार आवेदन जमा कर सकेंगे।
झारखंड के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला पात्र नागरिक फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
एक पते पर रहने वाले परिवारों के लिए फॉर्म-8
ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन उनके नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, उनके लिए भी शिविर उपयोगी रहेगा। ऐसे मतदाता फॉर्म-8 भरकर अपने नाम को एक ही मतदान केंद्र की सूची में स्थानांतरित कराने का अनुरोध कर सकते हैं। इससे परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों पर मतदान करने की परेशानी से राहत मिल सकती है।
मतदाता सूची में गलती हो तो ऐसे कराएं सुधार
उपायुक्त ने जिलेवासियों से शिविर में पहुंचकर अपने और परिवार के प्रत्येक सदस्य का मतदाता विवरण जांचने की अपील की है। नाम, पता, आयु या अन्य जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित प्रपत्र जमा कर सुधार कराया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन और हेल्पलाइन की भी सुविधा
मतदाता घर बैठे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in अथवा वोटर ईसीआईनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची या आवेदन से संबंधित सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

