
गम्हरिया : झारखंड में न्यूनतम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित संशोधित मजदूरी दरें घोषित की गई हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, नई दरें एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी गई हैं। श्रमिकों की मासिक मजदूरी उनकी कुशलता और कार्यस्थल के क्षेत्र के आधार पर तय होगी। अलग-अलग श्रेणियों में यह राशि 12,337 रुपये से लेकर 21,656 रुपये तक निर्धारित की गई है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से जारी 15 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना के तहत संशोधित दरों की जानकारी दी गई है। इनमें मूल मजदूरी के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी शामिल है।
क्षेत्र ‘ए’ में सबसे अधिक मजदूरी
संशोधित दरों के मुताबिक, क्षेत्र ‘ए’ में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,586 रुपये तय की गई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए यह राशि 14,253 रुपये होगी। वहीं, कुशल श्रमिकों को 18,782 रुपये और अतिकुशल श्रमिकों को 21,656 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। क्षेत्र ‘बी’ में अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक दर 12,947 रुपये रखी गई है। इसी क्षेत्र में अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,586 रुपये, कुशल की 17,911 रुपये और अतिकुशल की 20,669 रुपये मासिक होगी।
क्षेत्र ‘सी’ की दरें भी निर्धारित
क्षेत्र ‘सी’ में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 12,337 रुपये तय की गई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 12,947 रुपये, कुशल श्रमिकों के लिए 17,069 रुपये और अतिकुशल श्रमिकों के लिए 19,682 रुपये मासिक दर निर्धारित है। इस व्यवस्था में एक ही श्रेणी के श्रमिक की मजदूरी भी क्षेत्र के अनुसार अलग होगी। इसलिए लागू दर जानने के लिए श्रमिक की श्रेणी के साथ कार्यस्थल का क्षेत्र देखना भी जरूरी है। घोषित मासिक दरों में सबसे कम राशि क्षेत्र ‘सी’ के अकुशल और सबसे अधिक क्षेत्र ‘ए’ के अतिकुशल श्रमिकों के लिए है।
जमशेदपुर और आदित्यपुर क्षेत्र ‘ए’ में
सरकारी वर्गीकरण के अनुसार, क्षेत्र ‘ए’ में रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मानगो और आदित्यपुर के नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र तथा जुगसलाई नगर परिषद भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं। अन्य नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र ‘बी’ में आते हैं। इनके अतिरिक्त शेष इलाकों को क्षेत्र ‘सी’ की श्रेणी में रखा गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर संबंधित कार्यस्थलों पर मजदूरी की दर लागू होगी।
दैनिक मजदूरी और भुगतान की जिम्मेदारी
अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी क्षेत्र ‘ए’ में 523 रुपये, क्षेत्र ‘बी’ में 498 रुपये और क्षेत्र ‘सी’ में 475 रुपये निर्धारित की गई है। अतिकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक दर क्रमशः 833 रुपये, 795 रुपये और 757 रुपये होगी। मासिक और दैनिक मजदूरी की गणना 26 कार्यदिवसों के आधार पर की गई है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित नियोजकों की होगी।












