
- धालभूम एसडीओ अर्णव मिश्रा ने दी सख्त चेतावनी, तय स्थान से हटकर दुकान लगाने और निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने पर लाइसेंस भी होगा रद्द।
जमशेदपुर : त्योहारी सीजन में पटाखों की बिक्री के नाम पर मनमानी करने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं। जमशेदपुर में अवैध पटाखा कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने या अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री का भंडारण करने वालों के खिलाफ अब सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित दुकानों से पटाखे भी जब्त किए जाएंगे।
धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) अर्णव मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन को शहर के अलग-अलग इलाकों में बिना अनुमति पटाखों की बिक्री और अवैध भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष जांच दल गठित किए गए हैं।
बिना लाइसेंस दुकान लगाई तो सीधे होगी FIR
प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में सबसे पहले वे दुकानदार होंगे, जो बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। जांच में अवैध कारोबार की पुष्टि होने पर पटाखों को जब्त करने के साथ संबंधित दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य अवैध कारोबार पर रोक लगाने के साथ संभावित दुर्घटनाओं को भी रोकना है।
लाइसेंस है तो मनमानी की छूट नहीं
एसडीओ ने वैध लाइसेंसधारियों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। दुकानदारों को केवल उसी स्थान पर पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति होगी, जिसका उल्लेख उनके लाइसेंस में किया गया है। निर्धारित जगह से हटकर दुकान लगाने या प्रतिबंधित एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री करने पर कार्रवाई की जाएगी।
तय सीमा से अधिक स्टॉक रखने पर भी गिरेगी गाज
पटाखा दुकानों में विस्फोटक सामग्री के भंडारण को लेकर भी प्रशासन सख्त है। लाइसेंस में निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखे रखने की अनुमति नहीं होगी। जांच के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने के साथ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त
त्योहारों के दौरान पटाखों की दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी आगजनी और बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दुकानदारों को निर्धारित सुरक्षा नियमों के अनुरूप ही कारोबार करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।
एसडीओ अर्णव मिश्रा ने साफ संदेश दिया है कि पटाखों का कारोबार नियमों के दायरे में ही करना होगा। जन सुरक्षा से समझौता करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
खबर के प्रमुख बिंदु
- बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर दर्ज होगी प्राथमिकी।
- अवैध दुकानों से पटाखे जब्त किए जाएंगे।
- विशेष जांच दल करेंगे औचक निरीक्षण।
- लाइसेंस में निर्धारित स्थान पर ही दुकान लगाने की अनुमति।
- तय सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई।
- प्रतिबंधित और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मनमानी बिक्री पर रोक।












